पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन रखने वालों को एलपीजी लौटाना होगा : डीएम
चंदौली। जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने जनपद के उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के पास पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) और घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन दोनों हैं, उन्हें अपना एलपीजी कनेक्शन तत्काल वापस करना होगा।
चंदौली

6:33 PM, Apr 2, 2026
चंदौली। जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने जनपद के उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के पास पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) और घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन दोनों हैं, उन्हें अपना एलपीजी कनेक्शन तत्काल वापस करना होगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि यह निर्देश पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 14 मार्च 2026 को जारी अधिसूचना सी०जी०डी०एल० अ-14032026-270962 के अनुपालन में दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार, कोई भी उपभोक्ता एक साथ पीएनजी और घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं रख सकता है। यदि किसी उपभोक्ता के पास दोनों कनेक्शन पाए जाते हैं तो वह घरेलू एलपीजी सिलेंडर का रिफिल भी प्राप्त नहीं कर सकेगा।
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उन्होंने ऐसे सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने घरेलू एलपीजी सिलेंडर को संबंधित गैस एजेंसी पर जमा कर उसकी निर्धारित धनराशि वापस प्राप्त कर लें। इससे भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा या कार्रवाई से बचा जा सकेगा।
जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जांच के दौरान किसी उपभोक्ता के पास पीएनजी (गेल) और घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन दोनों पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) संशोधित आदेश 2026 के तहत की जाएगी।
