अवैध सूदखोरी के खिलाफ पुलिस का अभियान, ब्याज माफियाओं पर होगी सख्त कार्रवाई
एसपी ने निर्देश दिया है कि थाना स्तर पर अवैध सूदखोरों का चिन्हीकरण कर उनकी सूची तैयार की जाए और उन पर विशेष निगरानी रखी जाए। डरा-धमका कर या सादे कागज व चेक पर हस्ताक्षर कराकर लोगों की संपत्ति हड़पने का प्रयास करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश साहूकारी अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस धन उधार देना और निर्धारित मानकों से अधिक ब्याज वसूलना अपराध है।
चन्दौली

3:46 PM, Apr 11, 2026
एसपी आकाश पटेल ने दिए निर्देश, बिना लाइसेंस कर्ज देने वालों पर दर्ज होगा मुकदमा
चंदौली। जनपद में अवैध रूप से ब्याज पर पैसा उधार देकर आम जनता का शोषण करने वाले ब्याज माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने सभी राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों और थानाध्यक्षों को सख्त निर्देश देते हुए ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने को कहा है।
एसपी ने निर्देश दिया है कि थाना स्तर पर अवैध सूदखोरों का चिन्हीकरण कर उनकी सूची तैयार की जाए और उन पर विशेष निगरानी रखी जाए। डरा-धमका कर या सादे कागज व चेक पर हस्ताक्षर कराकर लोगों की संपत्ति हड़पने का प्रयास करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश साहूकारी अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस धन उधार देना और निर्धारित मानकों से अधिक ब्याज वसूलना अपराध है।
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उन्होंने कहा कि यदि कोई पीड़ित शिकायत लेकर थाने आता है तो उसकी शिकायत को प्राथमिकता के आधार पर सुनते हुए तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही गांवों और कस्बों में जनसंवाद के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि ब्याज के कारण परेशान या धमकी मिलने की स्थिति में निडर होकर संबंधित थाने या वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करें। पीड़ित की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट समेत अन्य कठोर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।
