नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम: जिलाधिकारी
जिलाधिकारी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिससे नीति-निर्माण की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी और भूमिका और अधिक मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय देश की मातृशक्ति को निर्णय लेने की मुख्यधारा से जोड़ने वाला ऐतिहासिक कदम है।
चंदौली

7:45 PM, Apr 17, 2026
चंदौली। नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण कानून) को लागू करने के ऐतिहासिक निर्णय के बाद जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता कर संवाद किया। इस दौरान उन्होंने अधिनियम को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल बताया।
जिलाधिकारी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिससे नीति-निर्माण की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी और भूमिका और अधिक मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय देश की मातृशक्ति को निर्णय लेने की मुख्यधारा से जोड़ने वाला ऐतिहासिक कदम है।
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उन्होंने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में दशकों से लंबित महिला आरक्षण का सपना साकार हुआ है। यह अधिनियम महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
प्रेस वार्ता के दौरान जिलाधिकारी ने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है।
